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दिवाला

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जब कोई व्यक्ति या संस्था कानूनी रूप से घोषणा करती है कि वह अपने द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने में असमर्थ है तो इसे दिवाला (bankruptcy) कहते हैं तथा उस व्यक्ति/संस्था को दिवालिया (bankrupt) कहा जाता है। कुछ स्थितियों में स्वयं ऋणदाता (creditors) ही अपने ऋणी को दिवालिया घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया आरम्भ करते हैं।

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