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राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

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राष्ट्रीय जाँच एजेंसी
प्रचलित नाम एनआईए
संस्था जानकारी
स्थापना 2009
वैधानिक वयक्तित्व सरकारी : सरकारी संस्था
अधिकार क्षेत्र
संघीय संस्था भारत
शासी निकाय भारत की सरकार
सामान्य प्रकृति
प्रचालन ढांचा
मुख्यालय नई दिल्ली
संस्था कार्यपालक एन आर वासन, महानिदेशक
मातृ संस्था कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
जालस्थल
www.nia.gov.in

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (अंग्रेज़ी: National Investigation Agency, एनआईए) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है। यह केन्द्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी।[1][2][3]

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को 2008 के मुंबई हमले के पश्चात स्थापित किया गया, क्योंकि इस घटना के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसके संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ। इन के पश्चात यह कार्यभार शरद चंद्र सिन्हा ने संभाला।[4][5]

सन्दर्भ

  1. "National Investigation Agency: About Us". राष्ट्रीय जाँच एजेंसी. अभिगमन तिथि 17 जुलाई 2013.
  2. "Finally, govt clears central terror agency, tougher laws". 16 दिसम्बर 2008. अभिगमन तिथि 17 जुलाई 2013. नामालूम प्राचल |wor= की उपेक्षा की गयी (मदद)
  3. "Cabinet clears bill to set up federal probe agency". Ndtv.com. 15 दिसम्बर 2008. अभिगमन तिथि 17 जुलाई 2013.
  4. "Sharad Chandra Sinha new NIA chief". डेक्कन हैरल्ड. फ़रवरी 2010. अभिगमन तिथि 17 जुलाई 2013.
  5. "S.C. Sinha- Appointed Director General of NIA". Jagranjosh.com. 25 अक्टूबर 2010. अभिगमन तिथि 17 जुलाई 2013.

बाहरी कड़ियाँ